Recruitment

Cky ds fy, HkrhZ

¼1½ izfrfu;qfDr

(क) बल का गठन हो जाने पर प्रारम्भिक 03 वर्शो हेतु, बल में समस्त पदों को, विभागाध्यक्ष द्वारा विहित की गयी अर्हताओं/सन्नियमों मानकों   के आधार पर प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल और नागरिक पुलिस के पात्र कार्मिकों को प्रतिनियुक्त करके, भरा जायेगा। बल की सम्पूर्ण महिला सदस्य मात्र प्रतिनियुक्ति से स्रोतित की जायेगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी जिसे अग्रतर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 
(ख) प्रथम सीधी भर्ती पर, सीधी भर्ती के माध्यम से सदस्यों की प्रतिनियुक्ति पर सदस्यों का अनुपात लगभग 70ः30 स्तर तक, द्वितीय भर्ती के पश्चात् इसे लगभग 50ः50 स्तर तक और तृतीय भर्ती के पश्चात् इसे लगभग 30ः70 स्तर तक लाया जायेगा और उक्त 30ः70 का अनुपात स्थायी रूप से तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा विनिश्चय न करे।  
(ग) विशेष सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर लिए गये सदस्यों को उनके मूल विभागों को निम्नलिखित रूप से संप्रत्यावर्तित कर दिया जायेगाः- 
एक- नीचे उल्लिखित आयु प्राप्त कर लेने पर
(क) आरक्षी                    – 40 वर्ष
(ख) मुख्य आरक्षी- 47 वर्ष
(ग) उपनिरीक्षक/निरीक्षक- 47 वर्ष
 
अथवा
दो- जब विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि प्रशासनिक आधार पर ऐसा संप्रत्यावर्तन करना समीचीन है।
(घ) बल में प्रतिनियुक्ति के मानकों एवं प्रक्रिया का अवधारण, पुलिस महानिदेशक द्वारा लागू नियमों के अनुसार किया जायेगा।

¼2½ lhèkh HkrÊ&

 (क) ऐसे पुरुष अभ्यर्थी, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग न हों, आरक्षी एवं उपनिरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। नीचे अधिमानी अर्हताओं के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय विशेष सुरक्षा बल में उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम्र्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) तथा तत्समय प्रवृत्त प्रादेशिक आम्र्स कान्सटेबुलरी के लिए लागू अन्य समस्त नियमों द्वारा शासित होगी।