बल की संरचना और सदस्यों की श्रेणीवार संख्या वही होगी जैसा कि नियम 5 में विहित है। बल के सदस्य विभिन्न श्रेणियों के रैंको में होगें, जैसा कि नीचे उल्लिखित हैः-
(1) राजपत्रित अधिकारी
(क) अपर पुलिस महानिदेशक
(ख) पुलिस महानिरीक्षक
(ग)पुलिस उप महानिरीक्षक
(घ) पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा
(ड.) अपर पुलिस अधीक्षक/उप समादेष्टा; और
(च) पुलिस उपाधीक्षक / सहायक समादेष्टा / सैन्य सहायक
(2) अराजपत्रित अधिकारी
(क) कार्यकारी बल
(एक) शिविरपाल, विशेष सुरक्षा बल (मुख्यालय हेतु)
(दो) निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल
(तीन) सूबेदार शिविरपाल / सूबेदार सैन्य सहायक, विशेष सुरक्षा बल
(पांच) मुख्य आरक्षी, विशेष सुरक्षा बलः और
(छ) आरक्षी, विशेष सुरक्षा बल
(ख) सहायक कर्मचारिवृंद
(1) लिपिकीय संवर्ग
(एक) पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक वर्गीय)
(दो) पुलिस उप निरीक्षक (लेखा)
(तीन) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय )
(चार) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक वर्गीय)
(पांच) सहायक पुलिस उप निरीक्षक (लेखा)
(2) मोटर परिवहन संवर्ग
(एक) उपनिरीक्षक, मोटर परिवहन
(दो) मुख्य आरक्षी, मोटर परिवहन
(तीन) आरक्षी चालकः और
(चार) आरक्षी डिस्पैच राइडर
(3) आरमोरर / बिगुलर संवर्ग
(एक) मुख्य आरक्षी आरमोरर
(दो) आरक्षी आरमोरर: और
(तीन) आरक्षी बिगुलर
(4) चतुर्थ श्रेणी (समूह ’घ’)
(5) रेडियो शाखा
(एक) रेडियो निरीक्षक,
(दो) रेडियो केन्द्र/अनुरक्षण अधिकारीः
(तीन) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक):
(चार) सहायक परिचालक,:
(पांच) कार्यशाला सहायक और संदेश वाहक।
(छः) संदेष वाहक।
(6) अस्पताल शाखा
(एक) चिकित्सा अधिकारी;
(दो) फार्मासिस्ट,
(तीन) नर्सिंग सहायक, और
(चार) चतुर्थ श्रेणी (समूह ’घ’)।
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